NEET UG 2025 MP High Court latest news
मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट परीक्षा रिजल्ट और रैंक फिर से जारी करने का आदेश दिया। जिसके कारण नीट परीक्षा 2025 में क्वालीफाई 12 लाख लगभग छात्र काउंसलिंग के इंतजार में है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के कारण काउंसलिंग की तिथि में देरी हो सकती है । यदि NTA दोबारा परीक्षा लेता है प्रश्न पत्र हल्का होते हैं तो टॉपर बदल सकते हैं, किन्ही का रैंक बदल जायेगा, कट ऑफ बढ़ जायेगा,और भी कई समस्या हो सकती है। जो नीट पास लगभग 12 लाख छात्रों के लिए दुख का विषय होगा।
सुबोध अभ्यंकर न्यायमूर्ति ने स्पष्ट शब्दों में कहा बीच छात्र जो 3 जून उत्तर कुंजी जारी होने के पहले कोर्ट में याचिका दर्ज किया। की हमें इंदौर और उज्जैन के परीक्षा केंद्र पर बिजली की नहीं होने के कारण परीक्षा देने में समस्या हुई। उन सभी छात्रों के लिए नीट परीक्षा, परिणाम और दोबारा से जारी करने का आदेश दिया।
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NEET 2025 का अंतिम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई आज हुई थी जिसका निर्णय लिया गया कि जितने भी अभ्यर्थी 3 जून के पहले कोर्ट में याचिका दर्ज किए हैं। उन सभी छात्रों का परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को लेने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी छात्र को बिजली की कमी का समस्या आया उन सभी के नए परिणाम और नए रैंक ही काउंसलिंग के लिए योग्य होंगे पुराने रैंक और रिजल्ट मायने नहीं रखेंगे।
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मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में neet 2025 की काउंसलिंग रात करने का आदेश नहीं दिया लेकिन वह छात्र जो शिकायत दर्ज किए हैं उन सभी छात्रों के नए परिणाम और रैंक ही काउंसलिंग के लिए योग्य होंगे।
- लगभग 12 लाख परीक्षार्थी नीट परीक्षा 2025 में काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई हुए।
- पूरे 12 लाख छात्र का काउंसलिंग में सीट नहीं मिलेगा,
- 1 लाख के लगभग ही छात्र का सीट अलॉटमेंट होगा।
- यदि मेडिकल काउंसलिंग कमिटी काउंसलिंग करने की प्रक्रिया में देरी करेगी तो 11 लाख छात्र जो निश्चित नहीं है कि इनका सीट मिलेगा या नहीं बे अपना समय काउंसलिंग देरी होने के कारण अपनी तैयारी पर ध्यान नहीं देंगे।
- जो छात्र सीट मिलेगा या नहीं ऐसा संदेह में है वह सभी छात्र नीट परीक्षा 2026 के तैयारी में लगे रहे।
- जो छात्र को लगता है हमें सीट कंफर्म मिल जाएगा वह सिर्फ शांति रखें।
- जिनका Neet 2025 में अच्छा स्कोर नहीं आया है। जिन्हे Neet 2026 मे अच्छा स्कोर करना है, वे अपने तैयारी पर ध्यान देंगे काउंसलिंग के समय रजिस्ट्रेशन करेंगे।
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मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने आज 30 जून मंगलवार को वे छात्रों को राहत दिए जो 4 में 2025 को नीट परीक्षा देने के समय इंदौर और उज्जैन परीक्षा केंद्र में बिजली की कमी होने के कारण परीक्षा सही ढंग से नहीं दे पाए और उनके मांगने पर अतिरिक्त भी समय नहीं दिया गया। उनके लिए नीट परीक्षा दोबारा से आयोजित किया जाएगा।
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मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के न्याय करता सुबोध अभ्यंकर ने 13 मिनट पूरे कोर्ट के सभी लाइट बंद करके यह कार्रवाई की सुनवाई की गई ताकि जिन छात्रों को बिजली की कमी में समस्या हुई थी उसको अनुभव करने के लिए कोर्ट ने प्राकृतिक लाइट यानी 13 मिनट बिजली बंद करने के बाद कोर्ट के दो खिड़की जहां से प्राकृतिक प्रकाश आते हैं इस प्रकाश में यह निर्णय लिया गया।
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NTA को दोबारा से उन सभी छात्रों का परीक्षा लेना होगा जिनका याचिका दर्ज 3 जून उत्तर कुंजी जारी होने से पहले है। ऐसे में Neet 2025 की काउंसलिंग में देरी होगी जिसके कारण लगभग 12 लाख छात्र जो क्वालीफाई हुए हैं उन सभी को समस्या आ सकती है।
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Neet UG 2025 की परीक्षा रिजल्ट और रंक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को उन छात्रों के लिए दोबारा से जारी करना होगा तभी वे छात्र काउंसलिंग के लिए योग्य होंगे।
NEET UG 2025 Court case
4 May को नीट परीक्षा में मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन परीक्षा केंद्र पर तेज आंधी तूफान और बारिश होने के कारण परीक्षा केंद्र में बिजली की कमी यानी नहीं के बराबर बिजली थी और साथ में छात्रों का कहना है कि बादल से ढके आसमान होने के कारण वहां पर प्राकृतिक रोशनी भी नहीं आई और अंधेरे में ही परीक्षा देना पड़ा जिसके कारण वहां के छात्र हाईकोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज करती है जो उनका आज अंतिम निर्णय लिया गया और उन सभी छात्रों का जो याचिका दर्ज किए हैं 3 जून से पहले उन सभी परीक्षार्थी का फिर से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट परीक्षा का आयोजन करेगी और साथी परिणाम और रैंक नए जारी करेंगे।
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